पूर्व सांसद उमाकांत को फिर मिली हाईकोर्ट से राहत, 1 सप्ताह के भीतर अदालत में हाजिर होने की छूट
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को एक हफ्ते के भीतर अदालत में हाजिर होने की छूट देते हुए इस दौरान पुलिसिया उत्पीड़न पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची कोर्ट में समर्पण कर यदि जमानत अर्जी देता है तो विशेष अदालत अर्जी को नियमानुसार निस्तारित करे।
यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने उमाकांत यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। एमपी, एमएलए के मामलों की सुनवाई करने वाली प्रयागराज स्थित विशेष अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर याची के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था।
याचिका दाखिल कर वारंट वापस लेने की मांग की थी
स्पेशल कोर्ट प्रयागराज ने एक मुकदमें की सुनवाई में हाजिर न होने पर उमाकांत के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। उमाकांत ने याचिका दाखिल कर वारंट वापस लेने की मांग की थी। मगर हाईकोर्ट ने उनको सरेंडर करने का मौका देते हुए कहा कि वह स्पेशलकोर्ट के समक्ष हाजिर होकर जमानत अर्जी पेश करें। इसके बावजूद वह हाजिर नहीं हुए और हाईकोर्ट से और समय देने की मांग की। कोर्ट ने उनको सप्ताह भर की मोहलत दी है।
यह है मामला
उमाकांत के खिलाफ जौनपुर के शाहगंज जीआरपी थाने में हत्या व हत्या के प्रयास व अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिस केस की सुनवाई विशेष अदालत कर रही है। हाईकोर्ट ने कई बार याची को समर्पण करने का अवसर दिया, किंतु वह लगातार कोर्ट में आकर राहत की मांग करता रहा है। कोर्ट ने एक हफ्ते में समर्पण करने का अवसर दिया है।